बिहार सरकार राज्य में डीजल सब्सिडी योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत फसलों की सिंचाई के लिए सहायता दी जा रही है, ताकि किसानों को सस्ता डीजल उपलब्ध कराया जा सकें। डीजल अनुदान को लेकर कैबिनेट में दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को डीजल पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। कृषि विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, और सहायता राशि की विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी।
यह योजना बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने कम वर्षा के कारण सूखे जैसी स्थिति होने पर डीजल से चलने वाले पंप सेट से खरीफ सीजन की फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत बिहार राज्य के किसानों को उनके खेतों की सिंचाई पर सब्सिडी दी जाती है। खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट से खरीदे गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर, 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से डीजल सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत इस साल खरीफ सीजन में सिंचाई करने वाले किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में बिहार के कृषि विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
बिहार राज्य में धान के साथ ही मक्का, जूट, दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियों, औषधीय व सुगंधित पुष्पों की खेती की जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत किसानों को इसके लिए अनुदान राशि दी जाती है।
धान की पौध और जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान दिया जाएगा। किसान भाइयों को इसके लिए डीजल पर 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा।
खरीफ फसल में धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियों, औषधीय और सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा। डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ भूमि पर सिंचाई के लिए दिया जाएगा।
डीजल अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ऐसे में आवेदन से पूर्व किसान सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपने पास रखें ताकि आवदेन करने में कोई परेशानी नहीं हो। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से हैं।
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डीजल अनुदान योजना के लिए लाभार्थी के पास किसान पंजीकरण संख्या, किसान का पासपोर्ट साइज का फोटो, किसान का रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, किसान का निवास प्रमाण-पत्र, डीजल विक्रेता की रसीद, बैंक खाते का विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी का होना अति आवश्यक है।
इसके अलावा किसान इस बात का ध्यान रखें कि डीजल रसीद कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल हो, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक जरूर होने चाहिए। किसान के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगी।
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